क्या आप पशुपालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? क्या आपके पास पशुपालन के लिए पर्याप्त धन नहीं है? चिंता न करें! उत्तर प्रदेश सरकार पशुपालकों को “यूपी गोपालक योजना” के तहत 9 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान कर रही है। यह योजना पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई है। ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध होगा और आसान शर्तों पर चुकाया जा सकता है।
पशुपालन लोन ऑनलाइन अप्लाई उत्तर प्रदेश
यूपी गोपालक योजना पशुपालकों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यदि आप पशुपालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ उठाकर आप आर्थिक मदद पा सकते हैं।
पशुपालन लोन से जुड़ी इस योजना की शुरुआत 2023 में हुई थी। यह योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई थी। जो अभी भी चालू है।
यूपी गोपालक योजना का लाभ ऐसे किसानों को दिया जा रहा है जो 10 से 20 गाय या भैंस रखकर dairy बिज़नस करना चाहते हैं। हालाँकि यदि आपके पास कम कम से कम 5 पशु रखना चाहते हैं तो योजना में लोन हेतु आवेदन कर सकते हैं।
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यूपी गोपालक योजना की खास बातें –
1. ऋण और अनुदान: योजना के तहत पशुपालकों को डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए ₹9 लाख तक का ऋण और ₹2 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा।
2. कम ब्याज दर: ऋण पर 3% प्रति वर्ष की कम ब्याज दर होगी।
3. आसान शर्तें: ऋण चुकाने के लिए 7 वर्ष की अवधि होगी।
4. प्रशिक्षण और मार्गदर्शन: योजना के तहत पशुपालकों को पशुपालन व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।
5. बीमा: योजना के तहत पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए बीमा भी प्रदान किया जाएगा।
योजना के तहत पात्र लाभार्थी –
- उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी
- कम से कम 5 गाय या भैंस का पालन करने के इच्छुक
- डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए भूमि का स्वामित्व होना चाहिए
- बैंक खाता होना चाहिए
- आवेदक की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
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योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए:
- विभाग की वेबसाइट: https://up.gov.in/
- पशुपालन विभाग का हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-1551
लोन एप्लीकेशन के साथ क्या क्या दस्तावेज लग सकते हैं –
- आधार डिटेल व प्रिंट कॉपी / वोटर आईडी
- पैन कार्ड
- निवास व आय प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक स्टेटमेंट / पासबुक
- फोटो, मोबाइल नंबर, आदि
योजना के लाभ:
- डेयरी फार्म स्थापित करने और पशुपालन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऋण।
- ऋण पर ब्याज दर अन्य ऋणों की तुलना में कम होगी।
- ऋण चुकाने के लिए आसान शर्तें और नियम होंगे।
- इस योजना से पशुपालन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
- पशुपालन व्यवसाय से पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।
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आवेदन कैसे करें:
यूपी में पशुपालन हेतु लोन आवेदक की इस स्कीम में ऑफलाइन प्रक्रिया द्वारा फॉर्म भरे जा रहे हैं। हिंदुस्तान न्यूज़ वेबसाइट के अनुसार आवेदन फॉर्म पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से मिलेगा और वहीँ पर सभी जरुरी दस्तावेज अटैच करके जमा होगा।
इसके बाद आपका आवेदन उपरी विभाग जिसमें जिला स्तर व लखनऊ निदेशालय तक जाता है। यदि समित द्वारा आवेदन की जाँच व पात्रता सही पायी जाती है तो लोन पास हो जाता है।
आवेदन के समय इन बातों का रखे ध्यान –
- योजना के तहत आवेदन करने से पहले सभी पात्रता मानदंडों को ध्यान से पढ़ें।
- आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों को साथ रखें।
- आवेदन पत्र को सही तरीके से भरें और सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद उसकी पावती प्राप्त करें।
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